भभुआ कोर्ट : अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के बाद भभुआ अनुमंडल परिसर में सोमवार को एक भी ठेला, खोमचा, पान की दुकानें नहीं लगी. गौरतलब है कि विगत दो जून को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें जिक्र है कि बहुत सारे दुकान, ठेला खोमचा आदि अवैध व अनाधिकृत रूप से लगाये जा रहे हैं. इससे सरकारी कार्यों में बाधा आ रही है. अद्योहस्ताक्षरी को आने जाने व कार्यालय परिभ्रमण में भी कठिनाइयां हो रही हैं.
अवैध दुकानदारों को 48 घंटे के अंदर परिसर खाली करने का आदेश जारी किया गया था. ऐसा नहीं करने पर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया था. खाली कराने में हुए व्यय की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद दायर करके की जायेगी. इसकी प्रतिलिपि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, पुलिस अधीक्षक व जिला पदाधिकारी को भेजा गया था. अपने वाद की पैरवी करने आये कुछ लोगों का कहना था कि कचहरी परिसर की इन दुकानों के बंद होने के कारण इस गर्मी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
क्योंकि, अनुमंडल परिसर में चापाकल नहीं है और न ही पानी पीने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है. वहीं, लगभग 20 दुकानदार जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के समक्ष संयुक्त रूप से आवेदन देकर कहा है कि इससे उनलोगों की आर्थिक स्थिति काफी गिर जायेगी और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगा. कहा है कि हमलोग दूर-दूर से आये लोगों को सेवा प्रदान करते हैं. गर्मी के दिनों में उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. उससे हम गरीब लोग अपने परिवार का भी भरण-पोषण करते हैं.