अपहरण व हत्या के दो अभियुक्तों को पाया दोषी, सजा 19 को
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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भभुआ कोर्ट : एडीजे चतुर्थ पांडेय ऋषिकांत सिन्हा की अदालत ने कुदरा निवासी अविनाश कुमार, पिता रामबली सिंह और असलम उर्फ मुन्ना, पिता स्व मोहम्मद कलाम को फिरौती के लिए अपहरण करने, फिरौती की राशि नहीं मिलने पर अपह्रत की हत्या करने और घटना के साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करने का दोषी पाकर अभियुक्तों […]
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भभुआ कोर्ट : एडीजे चतुर्थ पांडेय ऋषिकांत सिन्हा की अदालत ने कुदरा निवासी अविनाश कुमार, पिता रामबली सिंह और असलम उर्फ मुन्ना, पिता स्व मोहम्मद कलाम को फिरौती के लिए अपहरण करने, फिरौती की राशि नहीं मिलने पर अपह्रत की हत्या करने और घटना के साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करने का दोषी पाकर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 मार्च को होनी है.
गौरतलब है कि कुदरा निवासी सूचक कुदरा थाना कांड संख्या 136/14 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा है कि 17 वर्षीय नीतीश कुमार का अपहरण फिरौती के लिए दोनों अभियुक्तों द्वारा विगत 20 अप्रैल 2014 को कर लिया गया था. फिरौती की रकम नहीं मिलने पर नीतीश कुमार की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया था. अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों के निशानदेही पर तत्कालीन अंचलाधिकारी के सामने जमीन में गड़े शव को पुलिस ने बरामद किया था. न्यायालय ने गवाहों के बयानात और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया है.
सड़क दुर्घटना में एक जख्मी
भभुआ सदर. गुरुवार की शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक जख्मी हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जख्मी युवक शहर के वार्ड 10 निवासी उमाशंकर सिंह का बेटा गुरु दयाल सिंह बताया जाता है.
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