गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 प्रस्तावक निर्धारित
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20 फरवरी तक दोपहर तीन बजे तक अवकाश के दिन छोड़ कर होगा नामांकन भभुआ : भभुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका प्रकाशन विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम द्वारा सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मंगलवार को करा दिया गया. उक्त जानकारी मंगलवार को जिला समाहरणालय […]
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20 फरवरी तक दोपहर तीन बजे तक अवकाश के दिन छोड़ कर होगा नामांकन
भभुआ : भभुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका प्रकाशन विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम द्वारा सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मंगलवार को करा दिया गया. उक्त जानकारी मंगलवार को जिला समाहरणालय में प्रेसवार्ता के दौरान डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि भभुआ एसडीएम के कार्यालय में नाम निर्देशन का कार्य आरंभ कर दिया गया है. नामांकन 20 फरवरी तक दोपहर बाद तीन बजे तक अवकाश के दिन को छोड़ कर लिया जायेगा. मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित है. अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो सकता है.
लेकिन, प्रस्तावक भभुआ विधान सभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए. अभ्यर्थी की आयु संविक्षा के तिथि को 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए. नाम निर्देशन वापसी की तिथि 23 फरवरी है. नाम निर्देशन को ले कर पर्याप्त सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त कर दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि इसी तरह वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल सहित फ्लाइंग स्कॉयड व स्टैटिक सिर्विलांस टीम का भी गठन कर लिया गया है. इस मौके पर एसपी हरप्रीत कौर, निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, डीपीआरओ मनोज कुमार गुप्ता भी शामिल थे.
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