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ऑटो चालकों से होगी 10 लाख 50 हजार रुपये की वसूली

अधिकतर ऑटो चालकों ने 10 वर्षों के लिए कराया है रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग ने 350 ऑटो चालकों को भेजा नोटिस भभुआ नगर : जिला परिवहन विभाग ने जिले के 350 ऑटो चालकों को रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूली के लिए नोटिस भेजा है. विभाग से पिछले वर्षों में रजिस्ट्रेशन करा चुके 350 ऑटो चालकों से तीन […]

अधिकतर ऑटो चालकों ने 10 वर्षों के लिए कराया है रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग ने 350 ऑटो चालकों को भेजा नोटिस
भभुआ नगर : जिला परिवहन विभाग ने जिले के 350 ऑटो चालकों को रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूली के लिए नोटिस भेजा है. विभाग से पिछले वर्षों में रजिस्ट्रेशन करा चुके 350 ऑटो चालकों से तीन हजार रुपये की दर से कुल 10 लाख 50 हजार रुपये की वसूली की जायेगी. जानकारी के अनुसार, ऑटो चालकों को वन टाइम टैक्स के रूप में 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, जिन ऑटो चालकों ने विभाग से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. उनकी समयसीमा सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही है. राज्य स्तर से इस संबंध में नया निर्देश जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूल का आदेश दिया गया है.
तीन हजार रुपये करना होगा जमा
विभागीय नियम के मुताबिक ऑटो रजिस्ट्रेशन में 10 वर्षों के लिए छह हजार और 15 वर्षों के लिए नौ हजार रुपये निर्धारित किया गया है. जिन ऑटो चालकों को नोटिस दिया गया, उन्होंने सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया है. नये नियम के मुताबिक अब प्रति ऑटो चालक को 15 वर्षों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से तीन हजार रुपये जमा करने होंगे. इसके लिए विभाग ने पांच दिनों का समय भी दिया है.
खटारा ऑटो होंगे जब्त
शहर की सड़कों पर चलनेवाले खटारा ऑटो के विरुद्ध भी अब अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी. ऑटो के मेंटनेंस सहित सभी कागजात दुरुस्त नहीं पाये जाने पर उसे जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावे दूसरे प्रदेशों से लाकर बिना किसी कागजात के शहर में चल रहे ऑटो की धर-पकड़ के लिए भी अभियान चलाया जायेगा.

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