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कपड़ा व चीनी व्यवसायियों को भी जीएसटी में देना होगा टैक्स

भभुआ नगर : आगामी एक जुलाई से जीएसटी(वस्तु व सेवा कर) लागू हो जायेगा. इस संबंध में वाणिज्यकर विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं. अभी तक वैट से एसजीएसटी में लगभग 2500 कारोबारियों ने माइग्रेशन करा लिया है. जबकि, लगभग 2000 ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने अभी तक माइग्रेशन नहीं कराया है. जिले […]

भभुआ नगर : आगामी एक जुलाई से जीएसटी(वस्तु व सेवा कर) लागू हो जायेगा. इस संबंध में वाणिज्यकर विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं. अभी तक वैट से एसजीएसटी में लगभग 2500 कारोबारियों ने माइग्रेशन करा लिया है. जबकि, लगभग 2000 ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने अभी तक माइग्रेशन नहीं कराया है. जिले में लगभग चार हजार से अधिक व्यवसायी वाणिज्यकर विभाग से निबंधित है. विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़ा व चीनी व्यवसायियों को भी जीएसटी से निबंधन कराना अनिवार्य होगा. इस संबंध में वाणिज्यकर सहायक आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि जिले में लगभग चार हजार से अधिक पंजीकृत कारोबारी हैं. इसमें 60 फीसदी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है.
वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख रुपये से कम है, वैसे व्यवसायी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लें. यह उनके व्यवसाय के लिए आनेवाले दिनों में मददगार होगा. वैसे व्यवसायी जो वैट से निबंधित हैं. जिन व्यवसायियों का वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख रुपये से कम है. उन्होंने अभी तक जीएसटी में निबंधन नहीं कराया है, वैसे व्यवसायियों को जीएसटी में माइग्रेशन करवा लें. जीएसटी माइग्रेशन नहीं कराने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दावे को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा. माइग्रेशन कराने के बाद व्यवसायी बाद में उसे सरेंडर करा सकते हैं.
तीन माह के लिए खुला जीएसटी पोर्टल : जिले में अभी तक लगभग 2500 व्यवसायियों को एआरएन नंबर मिल चुका है. वहीं वैसे कारोबारी जिन्होंने अभी तक जीएसटी में निबंधन नहीं कराया है, वैसे कारोबारी 27 जून से वाणिज्यकर विभाग की वेबसाइट पर सीधे निबंधन करा सकते हैं. अगर, आपने सही विवरण तथा कागजात अपलोड किया है तो सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा. वैसे व्यवसायी जिन्होंने जीएसटी में पंजीयन करा लिया है. लेकिन, अभी तक उनका एआरएन नहीं आया है. वैसे व्यावसायियों के एआरएन की सूचना 27 जून के बाद उनके मेल पर भेज दी जायेगी. अन्यथा, वे खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं. वहीं, जिनका औपबंधिक पंजीयन संख्या प्राप्त हो चुका है. वहीं, उनका जीएसटीन निबंधन संख्या हो जायेगा.
क्या है जीएसटी
जीएसटी यानी गुड‍्स एंड सर्विसेज टैक्स सरकार नागरिकों से दो तरह के टैक्स लेती है. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्स. जीएसटी लागू होने के बाद अब उपभोक्ताओं को भारी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. पहले केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग वस्तुओं पर कई तरह के टैक्स लगाये जाते थे. लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद अब पूरे देश में एक समान टैक्स लगेगा. जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स, सेल टैक्स व वैट जैसे कर खत्म हो जायेंगे. जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें सस्ती हो जायेगी. वहीं कुछ चीजों के दाम बढ़ भी सकते हैं.
व्यवसायियों में भ्रम की स्थिति
कपड़ा, चीनी सहित अन्य कारोबारी जिनका कारोबार वैट में टैक्स फ्री था. वैसे कारोबारियों को अब जीएसटी में टैक्स देना पड़ेगा. वैसे कारोबारियों को जीएसटी लेना अनिवार्य हो गया है.
जीएसटी को लेकर बड़े व्यवसायियों में काफी भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है. वाणिज्यकर विभाग में जीएसटी को लेकर व्यापक प्रचार भी कर रहा है. इसे लेकर बीते दिनों समाहरणालय में सभी प्रशासनिक अधिकारियों व व्यवसायियों के बीच कार्यशाला का भी आयोजन किया जा चुका है. विभाग अपने स्तर से व्यवसायियों की हर संभव मदद करने को तैयार है.

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