लापरवाही. बैंक की योजना के प्रचार के अभाव में लोगों को नहीं है जानकारी
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एटीएम कार्डधारकों का होता है 25 हजार से पांच लाख तक का बीमा
लापरवाही. बैंक की योजना के प्रचार के अभाव में लोगों को नहीं है जानकारी कार्ड के अनुसार अलग-अलग होता है बीमा जानकारी के अभाव में अनुमंडल क्षेत्र के किसी भी ग्राहक ने नहीं लिया है लाभ मोहनिया : मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय सहित पांच प्रखंडों के शहर से लेकर गांव तक काफी लोगों के पास एटीएम […]
कार्ड के अनुसार अलग-अलग होता है बीमा
जानकारी के अभाव में अनुमंडल क्षेत्र के किसी भी ग्राहक ने नहीं लिया है लाभ
मोहनिया : मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय सहित पांच प्रखंडों के शहर से लेकर गांव तक काफी लोगों के पास एटीएम कार्ड है, जिसका लोग उपयोग केवल पैसे निकासी के लिए करते हैं. एटीएम कार्ड का फायदा कभी भी पैसे निकालने का तो होता ही है. लेकिन, इसका एक और फायदा आपको मिलता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे. किसी भी सरकारी या गैरसरकारी बैंक का एटीएम आपके पास है तो आपका उस बैंक में अपने आप ही दुर्घटना बीमा हो गया है.
आपका यह बीमा 25,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का होता है. यह योजना कई सालों पहले शुरू हो चुकी है. लेकिन, अभी तक इसके बारे में 90 से 95 फीसदी ग्राहकों को जानकारी नहीं. क्योंकि, बैंक भी खुद ये जानकारी ग्राहकों को नहीं देते हैं. बीमा योजना में बिना कोई राशि जमा किये विकलांगता से लेकर मौत होने तक में मुआवजे का प्रावधान है. हादसे में एटीएम कार्ड धारक की मौत होने पर उसके परिजन शव का पंचनामा करा कर बैंक से एक लाख रुपये के बीमा का क्लेम कर सकते हैं.
सड़क दुर्घटना में घायल से लेकर मौत तक का बीमा मिलने का है नियम
क्या कहते हैं एलडीएम
इस संबंध में कैमूर जिले के एलडीएम रत्नाकर झा ने बताया कि योजना को लागू हुए कई साल हो गये. अब तक किसी ने क्लेम के लिए दावा नहीं किया है. वैसे इंटरनेट के जमाने में लोगों को पता होना चाहिए. जल्द ही योजना का व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार कर लोगों को इससे अवगत कराया जायेगा, जिसमें नियम के अनुसार कोई क्लेम करता है तो अवश्य ही उसे बीमा की राशि दी जायेगी.
क्या है नियम
जानकारी के अनुसार, आपके पास साधारण एटीएम कार्ड है और अचानक मृत्यु होने पर एक लाख रुपये का तक का मुआवजा परिवारवालों को मिलेगा और अगर कार्ड मास्टरकार्ड है तो दो लाख रुपये तक का मुआवजा, यदि आंशिक विकलांगता की सूची में एक हाथ या एक पैर खराब हो जाता है तो बैंक से 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. दोनों हाथ या दोनों पैर खराब होने पर एक लाख रुपये का मुआवजा एटीएम धारक को मिलता है. मास्टरकार्ड धारक ग्राहक को 50 हजार रुपये का और क्लासिक एटीएम पर एक लाख रुपये तक का बीमा का प्रावधान है. सभी वीजा कार्ड पर दो लाख रुपये का बीमा और मास्टर मित्र कार्ड पर 25 हजार रुपये का बीमा का लाभ है.
प्लैटिनम कार्ड पर दो लाख रुपये और मास्टर प्लैटिनम कार्ड पर पांच लाख रुपये तक का बीमा आपको मिल सकता है. हादसे में मौत होने पर मृतक के परिजन बाकी योजनाओं में तो बीमा क्लेम कर लेते हैं. लेकिन, एटीएम कार्ड पर होनेवाले बीमे के बारे में उनको पता नहीं होता है. जबकि, अगर एटीएम कार्ड धारक ने हादसे से 45 दिन पहले तक एटीएम कार्ड से ट्रांजक्शन की है,
तो उसके परिजन बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर इस अवधि के अंदर ट्रांजक्शन नहीं हुआ है या फिर उपभोक्ता का एकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो परिजन बीमा राशि के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं. गौरतलब है कि आज तक अनुमंडल क्या जिले में किसी ने इसका फायदा नहीं लिया होगा. जबकि आये दिन जिले में सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं. पर, अब तक एक भी व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सके हैं.
बैंक नहीं करता जागरूक
बैंक में अकाउंट खुलने के बाद एटीएम के जारी होते ही बीमा पॉलिसी ग्राहक पर लागू हो जाती है. बैंक की तरफ से बीमा कराया जाता है. इसमें ग्राहक की मौत होने के बाद आश्रितों को सहायता राशि मिल जाती है. मुआवजा राशि प्रत्येक बैंक की अलग-अलग है. सभी बैंक के ऐसे ग्राहक जिनके पास एटीएम कार्ड हैं. उनका एक्सीडेंटल बीमा बैंक द्वारा कराया जाता है. इसके लिए अलग-अलग नियम हैं. बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटना के 23 दिनों के अंदर संबंधित बैंक में आवेदन करना होता है.
आपका खाता किसी भी बैंक में हो और अगर आप एटीएम का प्रयोग करते हैं तो बैंक आपका 25 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक का बीमा कराती है. जानकारी के अनुसार बीमा क्लेम करने के लिए कार्डधारक की मृत्यु होने पर प्राथमिकी की कॉपी या फिर मृत्यु के कारणों का विवरण देना होता है. इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणप़त्र व बैंक का कंफर्मेशन व नॉमिनी का विवरण उपलब्ध कराना होता है.
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