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घूरनबिगहा गांव में दहेज की खातिर महिला की हत्या कर शव को किया गायब

थाना क्षेत्र के अमथुआ पंचायत के घूरनबिगहा गांव में दहेज की खातिर एक महिला की हत्या कर शव को गायब कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है.

काको.

थाना क्षेत्र के अमथुआ पंचायत के घूरनबिगहा गांव में दहेज की खातिर एक महिला की हत्या कर शव को गायब कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामले में लड़की के पिता इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मूसहरी गांव निवासी उमेश प्रसाद ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. दिए गये आवेदन में उन्होंने बताया है कि एक वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी रेणु कुमारी की शादी घूरनबिगहा निवासी परशुराम यादव के पुत्र विकास कुमार के साथ धूमधाम से हिंदू रीति-रिवाज के साथ की थी. शादी के बाद से ही उसके ससुराल के लोग दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल तथा सोने की चेन को लेकर उसे प्रताड़ित किया करते थे जिसकी खबर पुत्री के द्वारा उन्हें दी गयी थी. चार माह पूर्व वे उसके परिवार को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया था तथा अपनी पुत्री को अपने घर लेकर चले गये थे जहां बीते 23 जुलाई मंगलवार को रंजू का पति ससुराल से उसे विदा कराकर अपने घर घूरनबिगहा ले गया था जहां गुरूवार को उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है. सूचना के बाद जब वे घुरनबिगहा पहुंचे तो घर में ताला लटका हुआ था तथा घर के सभी लोग फरार थे. मामले में उन्होंने उसके पति, सास, ससुर, देवर के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है. वहीं मामले में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने बताया कि लड़की के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

बिजली चोरी मामले में छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज : रतनी.

बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ गुरुवार को विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां जानकीकुंज व नारायणपुर गांव में अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते छह लोगों को पकड़ा गया. विद्युत विभाग के कनीय अभियंता मेराज अहमद के लिखित आवेदन पर छह लोगों पर जुर्माना सहित प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस बाबत थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग के कनीय अभियंता के आवेदन पर थाना क्षेत्र जानकीकुंज निवासी सुधीर कुमार पर 18,911 रुपये, रंजीत मिश्रा पर 10,878 रुपये, ग्राम नारायणपुर निवासी धानो देवी पति विशुन दास के खिलाफ 13,159 रुपये, सुदमिया देवी पति कैलाश दास के खिलाफ 14,451 रुपये, रामपुकार शर्मा के खिलाफ 22865 रुपये तथा सियाराम शर्मा पर 26489 रुपये जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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