किशोर न्याय परिषद ने तीन महीने तक फर्स्ट एड सेवा करने का दिया आदेश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Apr 2024 10:39 PM
किशोर न्याय परिषद ने टेहटा थाना में दर्ज एक मामले में सुनवाई के दौरान एक विधि विरुद्ध बालक को सामुदायिक सेवा के तहत अस्पताल में मरीजों को फर्स्ट एड की सेवा करने का आदेश दिया है.
जहानाबाद नगर. किशोर न्याय परिषद ने टेहटा थाना में दर्ज एक मामले में सुनवाई के दौरान एक विधि विरुद्ध बालक को सामुदायिक सेवा के तहत अस्पताल में मरीजों को फर्स्ट एड की सेवा करने का आदेश दिया है. किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने यह आदेश दिया है कि विधि विरुद्ध बालक को लगातार तीन महीने सेवा प्रदान करना है. प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर न्याय परिषद में लंबित एक मामले की सुनवाई के दौरान विधि विरुद्ध बालक को उसके आचरण में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया है. आदेश के आलोक में विधि विरुद्ध बालक को रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में तीन महीने तक मरीजों की सेवा करने को कहा गया है. फैसला सुनाने के बाद प्रधान दंडाधिकारी ने सिविल सर्जन को आदेशित किया है कि विधि विरुद्ध बालक को उचित ट्रेनिंग देकर यह कार्य कराना सुनिश्चित करें. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि विधि विरुद्ध बालक के कार्य तथा उपस्थिति की पूर्ण विवरणी महीने के अंतिम तारीख को किशोर न्याय परिषद को उपलब्ध कराये जाएं. सामुदायिक सेवा के दौरान विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी वरुण कुमार गौतम किशोर न्याय परिषद के द्वारा निरीक्षण भी किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त बालक द्वारा सही तरीके से सामुदायिक सेवा प्रदान की जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










