मुदई के स्थान पर दूसरे को खड़ा कर सुलहनामा लगाने पर गया जेल
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 02 Sep 2024 10:41 PM
्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत फर्जी महिला को खड़ा कर सुलहनामा लगाने तथा गवाही कराने पर मुदालय को जेल भेज दिया. अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 422/20 के मुदई सोनी देवी पति संतोष सिंह ग्राम खानकुलीपुर थाना अरवल ने खानकुलीपुर निवासी अरविंद कुमार पिता जगदीश यादव के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था.
अरवल. व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत फर्जी महिला को खड़ा कर सुलहनामा लगाने तथा गवाही कराने पर मुदालय को जेल भेज दिया. अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 422/20 के मुदई सोनी देवी पति संतोष सिंह ग्राम खानकुलीपुर थाना अरवल ने खानकुलीपुर निवासी अरविंद कुमार पिता जगदीश यादव के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था. मामले की सुनवाई के दौरान गलत तरीके से अरविंद कुमार ने सुलहनामा के लिए दूसरी महिला को मुदई बनाकर सुलहनामा के लिए आवेदन दिया था. आवेदन के दौरान दूसरे महिला फर्जी तरीके से कोर्ट में खड़ा कर दिया था और गवाही भी दिलवाया. फर्जी महिला की पहचान पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के चंचली कुमारी पिता सुभाष सिंह के रूप में हुआ है जिसका खुलासा तब हुआ जब सोनी देवी ने कोर्ट को बताया कि किसी प्रकार का सुलहनामा के लिए आवेदन नहीं दिया है जिसके बाद न्यायालय ने ऑफिशियल कम्प्लेन्ट सं 01/24 दर्ज कर मुदालय अरविंद कुमार को जेल भेज दिया.
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