मतदान बाधित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 03 Jun 2024 10:35 PM (IST)
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मतदान बाधित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

रतनी. शकुराबाद थाना क्षेत्र के नोआवां गांव स्थित बूथ संख्या 46 पर लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान बाधित करने के मामले में पीठासीन पदाधिकारी के आवेदन पर पंकज शर्मा व मुन्ना शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी ह

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रतनी. शकुराबाद थाना क्षेत्र के नोआवां गांव स्थित बूथ संख्या 46 पर लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान बाधित करने के मामले में पीठासीन पदाधिकारी के आवेदन पर पंकज शर्मा व मुन्ना शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. आवेदन में पीठासीन पदाधिकारी सह गया जिले के परैया थाना अंतर्गत मराची गांव निवासी शिक्षक भवेश कुमार ने उल्लेख किया है कि लोकसभा चुनाव के अवसर पर मतदान केंद्र संख्या 46 मध्य विद्यालय नोआवां गांव में मेरी ड्यूटी पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लगायी गयी थी. मतदान के दिन करीब 4:10 बजे गांव के 25 से 30 लोगों ने आकर जबरदस्ती दबाव देकर फर्जी मत देने का प्रयास करने लगे. जब पुलिस पदाधिकारी अनिल उरांव ने उन्हें मना किया तो उनको भी गाली देते हुए मतदान प्रक्रिया बाधित कर दिया. तब इसकी सूचना सेक्टर पदाधिकारी को दी गयी. सेक्टर पदाधिकारी के आने के बाद वे सभी लोग भाग गये. थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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