अरवल व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत: चालान में 50% की छूट, आपसी सुलह से निपटेंगे ये बड़े मामले
अरवल व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसमें विभिन्न लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निष्पादन किया जाएगा.
National Lok Adalat: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बाम्सा), पटना के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद द्वारा शनिवार, 12 सितंबर को अरवल व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है. यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. इसका मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित और सुलह योग्य वादों का दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान कराना है.
ट्रैफिक चालान में 50% छूट का विशेष अवसर
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुलहनीय ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे पर पक्षकारों को 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट का प्रावधान दिया गया है. वाहन मालिक और चालक इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर अपने लंबित चालानों का तत्काल और कम खर्च में निस्तारण करा सकते हैं.
इन प्रमुख मामलों का मौके पर होगा निष्पादन
अदालत में मुकदमों के बोझ को कम करने और आम जनता को राहत देने के लिए विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष बेंचों का गठन किया गया है:
- सुलहनीय आपराधिक एवं दीवानी वाद: आपसी विवाद और सुलह योग्य आपराधिक मामले.
- चेक बाउंस व बैंक ऋण: एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित चेक अनादर मामले और बैंक ऋण वसूली विवाद.
- सड़क दुर्घटना दावा: मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) और परिवहन विभाग से जुड़े मामले.
- बिजली व पानी बिल: बिजली एवं जल कर से संबंधित विवाद (चोरी के मामलों को छोड़कर).
- श्रम व पारिवारिक विवाद: श्रमिक विवाद, वैवाहिक व पारिवारिक झगड़े, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, टेलीफोन बिल, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित लंबित मामले.
वर्षों पुराने विवादों से मुक्ति पाने की अपील
विधिक सेवा प्राधिकार ने आमजनों और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे न्यायालय परिसर पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं. लोक अदालत में हुए फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती और दोनों पक्षों के बीच कटुता समाप्त होकर आपसी भाईचारा कायम रहता है.
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