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दो सांसदों के विरुद्ध परिवाद पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

जहानाबाद : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिये गये एक विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार और मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध दायर परिवाद पत्र के आलोक में गैरजमानतीय दो धाराओं के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने उक्त दोनों सांसदों को नोटिस जारी करने […]

जहानाबाद : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिये गये एक विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार और मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध दायर परिवाद पत्र के आलोक में गैरजमानतीय दो धाराओं के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने उक्त दोनों सांसदों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा के न्यायालय से दोनों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है. शनिवार को मुकदमें के परिवादी जदयू नेता सह मगध विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य डॉ चन्द्रिका प्रसाद यादव और उनके अधिवक्ता सुधीर कुमार ने संयुक्त रूप से संज्ञान की प्रति पत्रकारों को जारी करते हुए यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 153(ए) एवं 505(2) के तहत सांसदों के खिलाफ संज्ञान लिया गया है. बता दें कि जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने 27 जून 2015 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक विवादित बयान दिया था जिसमें कहा था कि नीतीश कुमार का कलेजा तोड़ देंगे. वहीं मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने 28 जून 2015 को जहानाबाद में विवादित बयान देते हुए नीतीश कुमार को कंस और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दुर्योधन कहा था. साथ- साथ अपने बयान में पप्पू यादव ने राजनेताओं को शूट एंड साइट करने की बात कही थी. इन मामलों को जहानाबाद के जदयू नेता शिक्षाविद् डॉ चन्द्रिका प्रसाद यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 30 जून 2015 को परिवाद पत्र दायर किया था.

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