जहानाबाद नगर : पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम संजय कुमार सिंह ने कुर्था थाना कांड संख्या- 90/2014 में आरोपित वेनी पुर निवासी विपिन सिंह को धारा 376/511भादवि एवं धारा 8 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को पचास हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश जिलापदाधिकारी को दिया. इस संबंध में पास्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि सुचक सुनील कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी दस वर्षीया पुत्री 11 जुन 2014 को गांव में बरात देखकर रात्री में अपने घर लौट रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त वीपिन सिंह ने उसकी पुत्री को सुनसान जगह पर रोक कर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था. जिसमें न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षियों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.