जहानाबाद नगर : एसीजेएम आरके रजक ने विचारणवाद संख्या 56/15में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत अजमानतीय वारंट एवं कुर्की जब्ती का तामिला नहीं कराने एवं आदेश के बाद भी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने के लिए मसौढ़ी थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांगा है.
वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना के माध्यम से भेजे गये कारण पृच्छा नोटिस में न्यायाधीश ने कहा है कि राम प्रवेश सिंह बनाम संतोष कुमार से संबंधित मुकदमा दहेज हत्या की धारा 304 (बी) भादवि से संबंधित है. जिसमें भिन्न-भिन्न तिथियों पर न्यायालय ने आदेश पारित करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अजामनतीय वारंट एवं कुर्की जब्ती वारंट मसौढ़ी थानाध्यक्ष के पास भेजा है. परंतु उन्होंने न्यायालय के आदेश का आज तक पालन नहीं किया है. इसलिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जाये.