जहानाबाद : एडीजे पांच रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सेशन वाद संख्या 416/14 में आरोपित ग्राम उतरापट्टी टोला सालेपुर थाना कुर्था, जिला अरवल निवासी संजय पासवान को आर्म्स एक्ट की धारा 25वन बी ए के तहत दोषी पाते हुए ढ़ाइ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाये. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने का भी आदेश पारित किया है. अपर लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्रा ने बताया की शकुराबाद थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह ने 16 जुलाई 2014 को विधि व्यवस्था संभालने के दौरान गुप्त सूचना पर उत्तरापट्टी में रंगदारी में 20 हजार रुपया मांगते रंगे हाथ एक लोडेड देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके लिए सूचक विजय बहादुर सिंह ने अभियुक्त के विरुद्ध शकुराबाद थाना कांड संख्या 76/2014 दर्ज कराया था. वहीं एक अन्य मामले में एडीजे तीन रंजीत कुमार सिंह ने सत्रवाद संख्या 110/2015 अरवल थानाकांड संख्या 27/1997 में आरोपित महेंद्र सिंह को धारा 323 भादवी में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
तथा एक अन्य अभियुक्त सुधांशु कुमार सिंह को धारा 323 एवं 325 भादवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इस संबंध में एपीपी विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों अभियुक्तों पर गया व्यवहार न्यायालय के एपीपी चन्द्रिका प्रसाद सिंह ग्राम रानापुर थाना व जिला अरवल ने अरवल थाना कांड संख्या 27/97 दर्ज कराया था.