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जल्दबाजी का सफर है मौत की मंजिल

जल्दबाजी का सफर है मौत की मंजिलसड़क सुरक्षा का ज्ञान देता है जीवनदान27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन चालकों व आम लोगों को दी गयी यातायात नियमों की जानकारी फोटो -02जहानाबाद (नगर). सड़क सुरक्षा का ज्ञान मिलता है जीवनदान के उद्घोष के साथ 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया. 10 से 16 जनवरी […]

जल्दबाजी का सफर है मौत की मंजिलसड़क सुरक्षा का ज्ञान देता है जीवनदान27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन चालकों व आम लोगों को दी गयी यातायात नियमों की जानकारी फोटो -02जहानाबाद (नगर). सड़क सुरक्षा का ज्ञान मिलता है जीवनदान के उद्घोष के साथ 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया. 10 से 16 जनवरी तक चलनेवाला सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ की गयी. जागरूकता रैली में जिला परिवहन पदाधिकारी निरंजन कुमार वर्णवाल ने चालकों एवं आमलोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी. काको मोड़ से निकाली गयी रैली मुख्य मार्ग होती हुई अरवल मोड़ पहुंच सभा में तब्दील हो गयी. सभा के माध्यम से आम लोगों को बताया गया कि 2011 के सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है, जबकि प्रत्येक चार मिनट पर सड़क दुर्घटना जनित मौत होती है. जागरूकता से इस मौत के प्रतिशत में कमी लायी जा सकती है. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन होनेवाली सड़क दुर्घटना में 78 प्रतिशत दुर्घटना चालकों की गलती के कारण होती है. दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यातायात नियामों की जानकारी का अभाव होना है. उन्होंने आम लोगों तथा चालकों का आह्वान किया कि लापरवाही से वाहन न चलाएं, अपना व अपने परिवार का जीवन बचाएं. कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक नियमों की जानकारी के साथ ही नियमों का उल्लंघन करनेवाले को होनेवाली फाइन के बारे में भी बताया गया. गाड़ी चलाते समय बरतें सावधानीगाड़ी के सभी कागजात जैसे ऑनर बुक, फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध परमिट, इंश्योरेंस, अनुज्ञप्ति, प्रदूषण प्रमाणपत्र, कर प्रतिक हमेशा साथ रखें. बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल न चलाएं मोटरसाइकिल पर दो से अधिक व्यक्ति न चलें ऑटो रिक्शे में दाहिनी तरफ फिक्स रॉड लगाएं ऑटो रिक्शे में कभी भी दाहिनी तरफ से यात्री को न तो चढ़ाएं और न ही उतारें टेंपो-एंबुलेंस को गैस से परिचालित नहीं करें, अन्यथा दंड को भागी होंगे ऑटोचालक एवं यात्री बसों के चालक अपना अनुज्ञप्ति संख्या परमिट संख्या एवं वाहन स्वामी का नाम व पता वाहन पर प्रदर्शित करेंगे.बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी प्रकार के वाहन को नहीं चलाएं.क्षमता से अधिक यात्री अपने वाहन में न चढ़ाएं एवं चालक सीट पर किसी को नहीं बैठाएं मालवाहक क्षमता से अधिक माल अपने वाहन पर लोड नहीं करें रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय संयम बरतें एवं फाटक खुलने पर ही आगे बढ़ेंशराब पीकर वाहन न चलाएंवाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगाड़ी की छत पर या लटक कर यात्रा न करेंबिना निबंधन कराये या नंबरप्लेट गाड़ी का परिचालन नहीं करेंतेजी या लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाएंप्रेसर हॉर्न का प्रयोग नहीं करेंवर्जित स्थान पर वाहन पार्किंग नहीं करेंचरपहिया वाहनों पर सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करेंवाहन की खिड़की में काला शीशा या काले फिल्म का प्रयोग नहीं करेंअवैध ढंग से वाहन चलाने पर लगता है जुर्माना-चालक की सीट पर सवारी बैठाने पर- 100बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर-100वर्जित स्थान पर वाहन पार्किंग करने पर- 100दोपहिया वाहन पर दो से अधिक बैठने पर – 100गाड़ी की छत पर या लटक कर सवारी करने पर- 100अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर- 500यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर- 100बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने पर- 100पदाधिकारी को कागजात नहीं दिखाने पर- 100तेजी या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर – 1000अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर- 1000बिना अनुज्ञप्ति या नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर- 500बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर- 1000बिना वैध परमिट के गाड़ी चलाने पर- 2000-5000बिना फिटनेस गाड़ी चलाने पर- 2000-5000गैस प्रयुक्त कर गाड़ी चलाने पर- 2000-5000बिना निबंधन के गाड़ी चलाने पर- 2000-5000शराब पीकर गाड़ी चलाने पर – 2000 या 6 माह का कारावासवाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर- 100

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