निबंधित श्रमिक ही उठा सकते हैं श्रम कानून का लाभ : डाॅ आनंद श्रम अधिकार दिवस पर कार्यशाला का आयोजन श्रमिकों को दी गयी श्रम कानूनों की जानकारी फोटो -3,4 जहानाबाद(नगर). निबंधित श्रमिक ही श्रम कानून का लाभ उठा सकते हैं. सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलायी जा रही है , जिसका लाभ निबंधन के उपरांत ही प्राप्त हो सकता है . श्रमिक अपना निबंधन निश्चित रूप से करायें . उक्त बातें उपश्रमायुक्त डाॅ आनंद ने कही . श्रम संसाधन विभाग द्वारा अब्दुलबारी नगर भवन में श्रम अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया . कार्यक्रम में जहानाबाद तथा अरवल जिले के सभी पंचायतों से एक-एक श्रमिक शामिल हुए . कार्यक्रम में उपश्रमायुक्त ने श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी दी. इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जितनी भी लाभकारी योजनाएं श्रमिकों के लिए चलायी जा रही है इसका लाभ लेने के लिए निबंधन आवश्यक है . इन्होंने बताया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्यरत कामगारों एवं शिल्पकारों को मिलता है . उनकी सामान्य मृत्यु , दुर्घटना मृत्यु , दुघर्टना के फलस्वरूप पूर्ण तथा आंशिक नि:शक्तता , दुर्घटना में चोट लगने के कारण अस्पताल में भरती होने या असाध्य रोगों की दशा में सुरक्षा प्रदान करने एवं इन कामगारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृति प्रदान करने का लाभ मिलता है . सहायक श्रम आयुक्त गया डाॅ अर्पणा ने कहा कि सरकार द्वारा उनके लाभार्थ कई योजनाएं चलायी जा रही है लेकिन श्रमिक जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं . उन्होंने श्रमिकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया . कार्यशाला की अध्यक्षता श्रमाधीक्षक सुरेंद्र मिश्र ने की . कार्यशाला में जहानाबाद तथा अरवल जिले के सभी श्रमप्रर्वतन पदाधिकारी के अलावा मजदूर संघ के प्रतिनिधी शामिल थे .मजदूरों के लिए चलायी जा रही योजनाएं :बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना बाल श्रम के उन्मूलन विमुक्ति एवं पूर्णवास योजना
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निबंधित श्रमिक ही उठा सकते हैं श्रम कानून का लाभ : डॉ आनंद
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