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दो सगे भाइयों को तीन वर्ष का कारावास

दो सगे भाइयों को तीन वर्ष का कारावासआर्म्स एक्ट के मामले में सुनायी गयी सजा जहानाबाद. एसीजे एम सह सब जज 4 सुधीर सिन्हा के न्यायालय से दो सगे भाई गुडू मिस्त्री और पप्पु मिस्त्री को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी. इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध घोसी थाने में कांड संख्या 59/2008 दर्ज […]

दो सगे भाइयों को तीन वर्ष का कारावासआर्म्स एक्ट के मामले में सुनायी गयी सजा जहानाबाद. एसीजे एम सह सब जज 4 सुधीर सिन्हा के न्यायालय से दो सगे भाई गुडू मिस्त्री और पप्पु मिस्त्री को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी. इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध घोसी थाने में कांड संख्या 59/2008 दर्ज किया गया था. इस एफआइआर में सूचक थानाध्यक्ष ने कहा था कि 21 मार्च 2008 को संध्या गश्त के दौरान रात 9 बज कर 15 मीनट पर हस्लामपुर पक्की सड़क पर सेरथुआ के समीप संचालित आरा मशीन के पास गुडू मिस्त्री और उनके भाई पप्पु मिस्त्री को लोडेड एक देसी रायफल के साथ पकड़ा गया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धाराओं में दोषी पाया और तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी.

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