संवाददाता : जहानाबाद छह वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपित उसके चचेरा भाई को एडीजे वन शैलेन्द्र कुमार द्वारा दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायाधीश ने कल्पा ओपी क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी लक्ष्मण मांझी को धारा 376(2) भादवी एवं धारा 6/5 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस […]
संवाददाता : जहानाबाद छह वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपित उसके चचेरा भाई को एडीजे वन शैलेन्द्र कुमार द्वारा दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.
न्यायाधीश ने कल्पा ओपी क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी लक्ष्मण मांझी को धारा 376(2) भादवी एवं धारा 6/5 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि छह वर्षीया पीडि़ता की मां द्वारा जहानाबाद महिला थाने में कांड संख्या 12/2014 दर्ज कराया गया था.
जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसकी छह वर्षीया पुत्री को मटर देने के बहाने 26 फरवरी 2014 की शाम उसका चचेरा भाई लक्ष्मण मांझी सरसों की खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. जब वह रोने- चिल्लाने लगी तो उसे छोड़कर भाग गया था. बाद में लहुलुहान अवस्था में उसकी पुत्री उसे मिली थी.