जहानाबाद : खनन विभाग अब अपने ही द्वारा निकाले गये नियमों का पालन नहीं कर रहा. खुदरा बालू अनुज्ञप्ति के लिए विभाग ने अखबारों में निविदा निकाली थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा लाइसेंस के लिए निम्न कई नियमों का पालन करते हुए आवेदक डाक के द्वारा ही आवेदन करें. हाथों हाथ आवेदन मान्य नहीं होगा. बावजूद विभाग ने अपने ही द्वारा बनाये गये तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए हाथों-हाथ सैकड़ों आवेदन लिये.
विभाग ने स्पष्ट कहा था कि 15 अक्तूबर 2017 तक डाक के द्वारा भेजे गये आवेदन ही मान्य होंगे. फिर सवाल उठता है कि आखिर विभाग ने किसके आदेश पर अपने चहेतों को लाभ देने के लिए ऐसा कदम उठाया. वहीं इस बाबत लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने जब विभाग में नियमों की जानकारी मांगी, तो उसे डीएम के दफ्तर तक जाने की नसीहत दी गयी. मजबूरन आवेदक रोहित कुमार ने जहानाबाद कलेक्टर के दफ्तर में पहुंच कर अपनी फरियाद सुनायी.
मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि विभाग के द्वारा हाथों हाथ लिया गया आवेदन हर हाल में अमान्य होगा. साथ ही ऐसा कदम उठाने के लिए विभाग से स्पष्टीकरण मांगी जायेगी. वहीं जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि अरवल डीएम के मौखिक आदेश पर हाथों-हाथ आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. आगे वरीय अधिकारियों से मिले आदेश का पालन करते हुए लाइसेंस देने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी.