जहानाबाद (नगर) : दहेज प्रताड़ना के मुकदमा में आरोपित मखदुमपुर थाने के लकसंभा निवासी श्याम किशोर पासवान को अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा ने दोषी पाते हुए तीन वर्षों की सजा सुनायी. साथ ही 5000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है. न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 323 के तहत दोषी पाते हुए छह माह व धारा 04 दहेज निषेध अधिनियम में दोषी पाकर छह माह कारावास की सजा सुनायी तथा 2000 रुपये अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन
माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने इस कांड के अन्य अभियुक्त कांति देवी, वेशरी देवी एवं ललन पासवान को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया. इस संबंध में एपीओ दयानंद प्रसाद ने बताया कि कांड की सूचिका विद्या देवी ने मखदुमपुर थाना कांड संख्या 152/98 दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी शादी वर्ष 1992 में अभियुक्त श्याम किशोर पासवान के साथ हुई थी. शादी के बाद एक पुत्री हुई, परंतु बेटा नहीं होने के कारण व दहेज में भैंस नहीं देने पर मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया.