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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास,

Updated at : 18 Feb 2026 9:12 PM (IST)
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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुधीर सिन्हा ने खैरा थाना कांड से जुड़े हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी कल्लू मांझी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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जमुई. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुधीर सिन्हा ने खैरा थाना कांड से जुड़े हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी कल्लू मांझी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही, न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला खैरा थाना क्षेत्र के सिमरिया मुसहर टोला का है. मृतक माधो मांझी की पत्नी चिंता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 28 अप्रैल 2021 की रात करीब 10 बजे मेरे पति घर के समीप शौच के लिए निकले थे. इसी दौरान पहले से घात लगाये आरोपी कल्लू मांझी ने टांगी से उसके सिर पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल माधो मांझी को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे स्पष्ट संदेश गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जायेगा.

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PANKAJ KUMAR SINGH

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By PANKAJ KUMAR SINGH

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