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जिले में धड़ल्ले से जारी है बालू ओवरलोड वाहनों का परिचालन

विभागीय नियमों को ताक पर रख बालू बंदोबस्त घाट से किया जा रहा है उठाव

गिद्धौर. जिला प्रशासन के अवैध बालू उठाव रोकने से जुड़ी लाख कवायदों के बावजूद बालू बंदोबस्त घाट से बालू उठाव से जुड़े नियमों को ताक पर रख हो बालू खनन जारी है. इससे एक तरफ जहां नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर इन दिनों जिले के बंदोबस्त घाट से बालू उठाव से जुड़े नियमों को ताक पर रखकर बालू संवेदक गाढ़ी कमाई करने में लगे हैं, ताज्जुब की बात तो है कि नियम के विपरीत बालू उठाव करने वाले बंदोबस्त घाटों पर कार्रवाई की बात करने वाला जिला खनन विभाग भी न इसकी सुधि ले रहा है न स्थानीय प्रशासन को ही इसकी भनक है. नतीजतन इन दिनों जिले के दाबिल बालू बंदोबस्त घाट से गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुमरडीह गिद्धौर बाईपास सड़क से दिन रात मालवाहक ट्रकों से ओवरलोड बालू उठाव कर नियम के विपरीत घाट के संवेदक द्वारा बालू बेचा जा रहा है, स्थिति यह है कि इन दिनों बंदोबस्त घाट के संवेदक द्वारा अवैध तरीके से ओवरलोड कर बालू उठाव कर बिक्री किये जाने से एक तरफ जहां सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है तो दूसरी और बालू घाट संचालक की चांदी कट रही है. और तो और सरकार के खनन से जुड़े ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ायी जा रही है. इधर बालू उठाव को लेकर संवेदक द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के उलाय नदी में बालू उठाव को ले सड़क बना ओवरलोडेड बालू लदे वाहनों का धड़ल्ले से आवागमन कराया जा रहा है, जिससे नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है जिसे देखने वाला कोई नही. बताते चलें कि बीते दिनों खनन विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह द्वारा जमुई जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुए समीक्षा बैठक में ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन पर नकेल कसने समेत बालू खनन में बड़ी मशीन पोकलेन आदि से बालू खनन करने पर रोक लगाने की बात कही गयी थी, लेकिन इसके बावजूद यहां खनन से जुड़े नियमों को ताक पर रखकर हो रहे बालू उठाव एवं ओवरलोड ढुलाई करने वाले वाहनों पर कार्रवाई विभागीय स्तर पर सिफर ही है.

कहते हैं प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी:

इस संदर्भ में प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी बिरेंद्र कुमार ने कहा है कि हर हाल में खनन नियमों के अनुसार ही बंदोबस्त बालू घाटों से बालू का खनन किया जाना है, अवैध खनन या ओवर लोडिंग की सूचना मिलते ही घाट संचालकों पर खनन नियमों की सुसंगत धाराओं के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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