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बिहार में जमीन-मकान की रजिस्ट्री के नियम जून से बदलेंगे, जानिए किन प्रॉपर्टी की डीड नहीं बन सकेंगी..

Updated at : 21 May 2023 4:58 AM (IST)
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बिहार में जमीन-मकान की रजिस्ट्री के नियम जून से बदलेंगे, जानिए किन प्रॉपर्टी की डीड नहीं बन सकेंगी..

Jamin rajistri bihar: बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जून से बेहद आसान हो जाएगी. निबंधन विभाग इसे लेकर काफी तैयारी में है और सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जा रहे हैं. रजिस्ट्री के लिए गवाह साथ लेकर जाने की अब जरुरत नहीं होगी. जानिए क्या होगा बदलाव..

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land registry record bihar : बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जून महीने से बेहद आसान हो सकती है. अब रजिस्ट्री के लिए गवाह साथ लेकर जाने की टेंशन दूर हो जाएगी. केवल जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले ही निबंधन कार्यालय जाएंगे और दोनों मिलकर ही रजिस्ट्री का काम पूरा कर सकेंगे. जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है उसके खरीदार और बेचने वाले की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से होगी. उक्त काम के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.

मॉडल डीड यहां से ले सकेंगे

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है. वहीं मॉडल डीड पर भी रजिस्ट्री शुरू हो गयी है. निबंधन विभाग ने इसे जारी कर दिया है. निबंधन कार्यालय में ये डीड बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं. जिसमें पूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन कर सकेंगे. चालान जमा करने के बाद रजिस्ट्री का टोकन नंबर लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी. वहीं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://nibandhan.bihar.gov.in/ पर मॉडल डीड ले सकते हैं इसे बेवसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.

सॉफ्टवेयर तैयार किया गया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निबंधन विभाग के द्वारा अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. अभी स्टांप और चालान कटाकर रजिस्ट्री की रकम जमा की जाती है. जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह अपडेट हो जाएगा तो जमीन, फ्लैट, मकान की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करने की सुविधा ले सकेंगे. निबंधन शुल्क की जानकारी भी आवेदन के साथ ही पता चल जाएगा.

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क्या होगा फायदा

बता दें कि मॉडल डीड लागू होने के बाद रजिस्ट्री पेपर तैयार करने में सहूलियत होगी. इसके बाद किसी वकील या नवीस की आवश्यकता नहीं होगी. वैसी जमीन जो सरकारी और गैरमजरूआ है उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन रहेगी. अगर कोई गलत तरीके से जमीन या भवन की रजिस्ट्री कराने की कोशिश करेगा तो उसे इसमें सफलता नहीं मिलेगी. खाता-खेसरा डालते ही यह आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और डीड तैयार नहीं होगा.

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