बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब करनी होगी पढ़ाई, दिसंबर से जुर्माना के साथ एक घंटे की लगेगी क्लास

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बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी. हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी.

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पटना. बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी. हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी.

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प्रशक्षिण लेने के बाद ही वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ी के अन्य कागजात मिलेंगे. अभी ऐसा सर्फि राजधानी पटना में है.

परिवहन विभाग पूरे बिहार में इसका वस्तिार करने जा रहा है. तैयारी शुरू हो चुकी है. बिहार में 14 जनवरी 2020 को 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर सुधारात्मक प्रशक्षिण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी.

सुधारात्मक प्रशक्षिण कार्यक्रम के तहत यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों को प्रशक्षिण केंद्र में बुलाकर डेढ़ घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके लिए परिवहन भवन के ऑफिस में एक विशेष क्लास रूम तैयार किया गया है.

ट्रेनिंग रूम में एक साथ 20 लोगों बैठ सकते हैं. सोमवार से शनिवार तक हर दिन डेढ़-डेढ़ घंटे के दो स्लॉट में ट्रेनिंग दी जाती है.

Posted by Ashish Jha

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