ePaper

पटना हाइकोर्ट में जाति गणना पर आज पूरी हो सकती है सुनवाई, सुरक्षित रखा जा सकता है आदेश

Updated at : 07 Jul 2023 3:44 AM (IST)
विज्ञापन
पटना हाइकोर्ट में जाति गणना पर आज पूरी हो सकती है सुनवाई, सुरक्षित रखा जा सकता है आदेश

पटना में हाईकोर्ट में जाति गणना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चौथे दिन भी जारी रही. चौतए दिन राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. अब इस मामले में आज सात जुलाई को सुनवाई पूरी होने की संभावना है.

विज्ञापन

बिहार में जाति गणना और उनके आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी पटना हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अब इस मामले पर अगली सुनवाई लगातार पांचवें दिन शुक्रवार को होगी. संभव है शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो जाने के बाद हाइकोर्ट द्वारा इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया जाये. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ इस मामले को लेकर यूथ फॉर इक्वलिटी और कई अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है. गुरुवार को भी महाधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

महाधिवक्ता ने कोर्ट में रखा राज्य सरकार का पक्ष 

महाधिवक्ता पीके शाही ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में कराया जा रहा सर्वेक्षण और गणना सही है. राज्य सरकार को यह कराने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में रह रहे लोगों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करना और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उन्हें मदद पहुंचाना राज्य सरकार का कर्तव्य है. इसी के तहत यह कार्य किया जा रहा है .

किसी भी पक्ष को नहीं दिया जाएगा ज्यादा समय 

महाधिवक्ता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिये गये फैसलों का जिक्र करते हुए हाइकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा सर्वेक्षण पूर्णतया: सही है . इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है . शाही ने कोर्ट को बताया कि वह शुक्रवार को अपना बहस पूरा कर लेंगे. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में किसी को भी ज्यादा समय नहीं दिया जायेगा क्योंकि सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातें कोर्ट के सामने रख दी हैं.

Also Read: Bihar Job: ITI में शिक्षकों के 912 और मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट के 1450 पदों पर मांगे गए आवेदन
चार मई को हाईकोर्ट ने गणना पर लगाई थी रोक 

गौरतलब है कि बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत सात जनवरी से हुई थी. पहले फेज का काम पूरा होने के बाद दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से किया जा रहा था. जाति आधारित गणना का काम पूरा होने से पहले चार मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. इसका करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन