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Hajipur News : सात क्विंटल गांजे के साथ पकड़े गये तस्कर को 20 साल का जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना

Updated at : 21 Jan 2025 6:14 PM (IST)
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Hajipur News : सात क्विंटल गांजे के साथ पकड़े गये तस्कर को 20 साल का जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश जीवन लाल ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जानकारी एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने दी.

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हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश जीवन लाल ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जानकारी एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 21 अगस्त, 2021 को राजापाकर थाने की पुलिस संध्या गश्ती में निकली थी. गश्ती के दौरान पुलिस टीम जैसे ही एनएच 322 पर हाजीपुर से जंदाहा जाने वाली लेन पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के समीप पहुंची कि वहां तीन लोग बाइक से जंदाहा की ओर भाग निकले. इसी दौरान ट्रक चालक के सीट से एक व्यक्ति उतर कर पैदल भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसकी पहचान बिदुपुर थाने के नावानगर के पंकज सिंह के रूप में हुई. ट्रक पर लोड 30 बोड़ा पपीता और पपीते के नीचे 23 बोड़ा गांजा बरामद किया. बरामद गांजे का वजन 708 किलो 445 ग्राम था. इस मामले में एसआइ विनोद कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. विशेष लोक अभियोजक ने कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को बीते 15 जनवरी को दोषी करार दिया था. सोमवार को इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को मादक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धारा में 20 वर्ष कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

इन धाराओं में सुनायी गयी सजा

अभियुक्त पंकज को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20(b)(ii) (C) मे 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 25/29 में 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 22 (c) में 20 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास तथा मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 23 (c) मे 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड की सजा नहीं चुकाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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