अल्पसंख्यक और शिक्षा ऋण बकायेदारों पर कसेगा शिकंजा, 14 से 19 सितंबर तक हाजीपुर में लगेगा वसूली कैंप
हाजीपुर में अल्पसंख्यक रोजगार और शिक्षा ऋण योजना के तहत, ऋणियों के लिए 14 से 19 सितंबर तक एक विशेष ऋण वसूली कैंप का आयोजन किया जा रहा है. बकाया राशि जमा न करने पर ब्याज, दंड और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
हाजीपुर में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण और शिक्षा ऋण योजना के तहत वितरित ऋण की बकाया राशि जमा कराने के लिए 14 से 19 सितंबर तक ऋण वसूली कैंप लगाया जायेगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की ओर से आयोजित इस कैंप में संबंधित ऋणियों को बकाया राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
जदुआ स्थित कार्यालय में होगा कैंप
ऋण वसूली कैंप का आयोजन जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में किया जायेगा. यह कार्यालय फिलहाल अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जदुआ, हाजीपुर में वैकल्पिक रूप से संचालित है. कार्यालय मामू-भांजा मजार, करबला के समीप स्थित है. संबंधित ऋणी निर्धारित अवधि में यहां पहुंचकर अपने बकाया ऋण की राशि जमा कर सकते हैं.
समय पर भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने संबंधित ऋणियों से निर्धारित अवधि में कैंप में पहुंचकर बकाया राशि का भुगतान करने की अपील की है. निर्धारित समय पर ऋण राशि जमा नहीं करने की स्थिति में बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज और दंड-ब्याज देय होगा.
दीवानी और फौजदारी मुकदमे की भी कार्रवाई संभव
विभागीय प्रावधानों के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले संबंधित बकायेदार के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. कैंप के दौरान बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले ऋणी के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जायेगा.
गारंटर पर भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन के अनुसार, निर्धारित अवधि में बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित बकायेदार और गारंटर के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने ऋणियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई से बचने के लिए 14 से 19 सितंबर के बीच कैंप में पहुंचकर अपने बकाया ऋण का भुगतान करें.
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