चुनाव में व्यय लेखा पंजी, बिल व वाउचर को जमा कराने के लिए आठ को होगी ट्रेनिंग

Published by : Sanjay Kumar Abhay Updated At : 05 Dec 2025 4:02 PM

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गोपालगंज. बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त अभ्यर्थियों एवं उनके चुनाव अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लेखा समाधान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 दिसंबर को 11:00 बजे से आयोजित किया गया है.

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गोपालगंज. बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त अभ्यर्थियों एवं उनके चुनाव अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लेखा समाधान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 दिसंबर को 11:00 बजे से आयोजित किया गया है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ शशि प्रकाश राय ने बताया कि बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे एवं हथुआ विधानसभा क्षेत्रों के सभी अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के तहत निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है. अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के क्रम में किये गये व्यय का अंतिम लेखा यथा अपने दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल और वाउचर तथा सहायक दस्तावेजों के साथ एनेक्सर इ-2 के अनुसार शपथ-पत्र, सार विवरण भाग-I से IV तक एवं अनुसूची 1 से 11 तक पावती के साथ दाखिल किया जाना है. इस निमित अभ्यर्थियों एवं उनके नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 दिसंबर को 11:00 बजे से एवं लेखा समाधान दिनांक 10 दिसंबर 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक पंचायत संसाधन केंद्र में बैठक आयोजित की गयी है. बैठक में ससमय सभी अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता भाग लेना अनिवार्य है. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद सभी अभ्यर्थियों को लेखा रजिस्टर एवं अन्य निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रतिवेदन अंतिम रूप से जांचोपरांत भारत निर्वाचन आयोग को भेजना अनिवार्य है. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा लेखा जांच अंतिम रूप से नहीं जमा करायी जाती है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के तहत अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है.

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