Gopalganj News : कोर्ट में एके-47 और गोलियों के साथ पहुंची कटेया पुलिस, बयान हुआ दर्ज

Updated:
विज्ञापन

Gopalganj News : कुख्यात मुन्ना मिश्रा के साथ जब्त एके-47 व गोलियों को लेकर मंगलवार को कटेया पुलिस कोर्ट पहुंची. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में थानेदार अभिषेक कुमार व कांड के आइओ राजेश कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्थिति से अवगत कराया.

विज्ञापन

गोपालगंज. कुख्यात मुन्ना मिश्रा के साथ जब्त एके-47 व गोलियों को लेकर मंगलवार को कटेया पुलिस कोर्ट पहुंची. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में थानेदार अभिषेक कुमार व कांड के आइओ राजेश कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्थिति से अवगत कराया. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता खजांची मिश्र की ओर से थानेदार अभिषेक कुमार का पूर्ण परीक्षण किया गया. वहीं कांड के आइओ राजेश का परीक्षण करने के बदले कोर्ट से समय की मांग कर ली. कोर्ट ने अगले तिथि पर आइओ को उपस्थित रहने का आदेश दिया, जिससे कांड के स्पीडी ट्रायल को पूरा किया जा सके. कोर्ट के कड़े रुख के कारण सबकी नजर इस कांड पर थी. कोर्ट ने इस कांड में तल्ख टिप्पणी करते हुए पिछली चार तिथियों पर पुलिस की ओर से चुप्पी साध लेने पर चिंता जतायी थी. डीएम-एसपी को आर्म्स प्रस्तुत करने का दिया था आदेश शनिवार को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली चार तिथि से अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर कोर्ट ने डीएम व एसपी को इस निर्देश दिया था कि कटेया थाना कांड सं 269/21 में अपने स्तर से इस कांड में जब्त एके 47 असॉल्ट राइफल तथा 28 कारतूस को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत कराएं. मालूम हो कि उच्च न्यायालय पटना के द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस सं- 25928/24 दिनांक 04 अप्रैल के द्वारा इस वाद को त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है. 31 अगस्त को इस मामले में दिन-प्रतिदिन साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 309 के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय वादों का निस्तारण दिन-प्रतिदिन करना है.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन