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Gopalganj News : नप कर्मियों के बगैर बयान लिये कोर्ट को सौंपी डायरी, एसपी ने कहा- बदले जायेंगे आइओ

Updated at : 08 Nov 2024 10:31 PM (IST)
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Lawrence Bishnoi

Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन का फर्जीवाड़ा कर जमाबंदी कायम करने वाले कांड की जांच में घालमेल सामने आया है. आइओ ने बगैर नगर परिषद के कर्मियों प्रधान सहायक प्रमोद कुमार व नाजिर ब्रजेश कुमार से बयान लिये उनके नामों का इस्तेमाल कर कोर्ट को डायरी सौंप दी है.

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गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन का फर्जीवाड़ा कर जमाबंदी कायम करने वाले कांड की जांच में घालमेल सामने आया है. आइओ ने बगैर नगर परिषद के कर्मियों प्रधान सहायक प्रमोद कुमार व नाजिर ब्रजेश कुमार से बयान लिये उनके नामों का इस्तेमाल कर कोर्ट को डायरी सौंप दी है. इसमें पूरी तरह से तथ्यों को छिपा लिया गया है. नगर परिषद की ओर से इस संबंध में डीएम व एसपी को एक पत्र दिया गया है. जिसमें आइओ की भूमिका पर सवाल उठाये गये हैं. केस की डायरी में भू-माफियाओं को परोक्ष रूप से सहयोग पहुंचाने की कोशिश की गयी है. उधर, आइओ ने बगैर कोर्ट में वारंट प्रे किये बता दिया था कि कोर्ट को वारंट के लिए प्रे कर दिया है. पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने बताया कि बस स्टैंड के केस की समीक्षा उनके द्वारा की गयी है. इसके अनुसंधान में कुछ कमी पायी गयी है. केस के आइओ मंटू कुमार रजक को बदला जा रहा है. इस केस में आगे के अनुसंधान के लिए किसी तेज- तर्रार पुलिस अफसर को सौंपा जायेगा. केस की मॉनीटरिंग भी एसपी के द्वारा ही की जायेगी. इससे पूर्व कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमनाथ राय शर्मा के द्वारा आइओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए 15 नवंबर से अनशन की अल्टीमेटम दिया गया था. इसमें आरोप था कि आइओ ने आरोपितों को भरपूर मौका दिया, जिससे वह केस को प्रभावित कर सकें. सदर सीओ की रिपोर्ट ने खोली पोल सीओ ने नगर परिषद के पत्रांक-1852, दिनांक-11 जुलाई 2024 के आलोक में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि आवेदन पत्र की जांच करायी गयी. जांच के क्रम में पाया गया है कि राजेंद्र नगर बस स्टैंड की भूमि खतियान एवं पंजी-2 के आधार पर जमाबंदी दाखिल-खारिज केस नं0-360/1980-81 के द्वारा पुरानी जमाबंदी नं0-192 एवं 195 से घटाकर कायम की गयी है. वहीं दूसरी ओर राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने का खुलासा प्रभात खबर ने 10 सितंबर के अंक में किया. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था. पुलिस अब पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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