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शराब तस्कर को स्पेशल कोर्ट ने दी छह साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 19 Jul 2024 10:36 PM (IST)
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Lawrence Bishnoi

स्कूटी से 35 लीटर शराब बरामदगी के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार देते हुए छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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गोपालगंज. स्कूटी से 35 लीटर शराब बरामदगी के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार देते हुए छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने की स्थित में दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को चनावे मंडल कारा भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, मीरगंज थाने की पुलिस 29 सितंबर 2023 को थाना क्षेत्र के सुरवनिया नहर पर वाहनों की जांच कर रही थी. इस जांच में पुलिस को देखकर स्कूटी पर सवार दो लोग भागने लगे. संदेह के आधार पर पुलिस ने भाग रहे दोनों आरोपितों का पीछा कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया. इस बीच दूसरा भाग निकला. पकड़े गये आरोपित की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के ओटनीपट्टी गांव के किशन कुमार के रूप में की गयी. इस बीच स्कूटी की तलाशी के क्रम में पुलिस ने 35 लीटर शराब बरामद की. इस मामले में मीरगंज थाने में प्राथमिकी गिरफ्तार किशन कुमार के साथ ही अन्य के विरुद्ध की गयी थी. इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद सुनवाई प्रारंभ हुई. विशेष न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित किशन कुमार को दोषी करार देते हुए उसे छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने अदालत में सरकार का पक्ष तो बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम किशोर प्रसाद ने अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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