Gopalganj News : शराबबंदी कानून में जब्त गाड़ियां 10-12 गुना ज्यादा रेट पर बिकीं

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Gopalganj News : शराबबंदी कानून में जब्त गाड़ियां 10-12 गुना ज्यादा रेट पर बिकीं

शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गयी गाड़ियां नीलाम की जा रही हैं. गोपालगंज में शनिवार को 164 गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई. बुलेट बाइक से लेकर ट्रक पांच से 10 गुना रेट में नीलाम हुए.

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गोपालगंज. शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गयी गाड़ियां नीलाम की जा रही हैं. गोपालगंज में शनिवार को 164 गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई. बुलेट बाइक से लेकर ट्रक पांच से 10 गुना रेट में नीलाम हुए. गोपालगंज के कलेक्ट्रेट के कौशल विकास केंद्र में ओपन बोली प्रक्रिया के तहत इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गयी. इस नीलामी में जिन गाड़ियों का निर्धारित मूल्य 21 हजार रुपये था, वे एक लाख पांच हजार रुपये में बिक गयीं. वहीं, जिस ट्रक का मूल्य सरकार ने 35 हजार रुपये रखा था, वह चार लाख 18 हजार रुपये में बिका. यानी कि इन वाहनों की नीलामी की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ गयी.

2016 में लागू हुई शराबबंदी कानून

बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और इसके तहत शराब तस्करी में जब्त की गयी गाड़ियों को न्यायालय के आदेश पर नीलाम करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई. गोपालगंज समेत पूरे बिहार में शराब तस्करी में जब्त गाड़ियों की नीलामी नियमित रूप से होती है. हालांकि इन गाड़ियों के आरंभिक मूल्य में काफी कमियां होती हैं, लेकिन जब अधिक लोग नीलामी में हिस्सा लेते हैं, तो इन गाड़ियों की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं.

सरकार को मिलता है अच्छा राजस्व

गाड़ियों की नीलामी में अधिक दाम मिलने से सरकार को अच्छा राजस्व मिलता है. साथ ही यह शराबबंदी कानून के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश भेजता है, जिससे यह साबित होता है कि बिहार सरकार इस कानून को लेकर गंभीर और सख्त है. बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के लिए उठाये गये इस कदम ने न केवल शराब तस्करी पर काबू पाया है, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी मिल रहा है.

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