नगर पर्षद आवश्यकता अनुसार करेगा लाइसेंस का निलंबन
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खतरनाक व्यवसाय के लिए एक साल का होगा लाइसेंस
नगर पर्षद आवश्यकता अनुसार करेगा लाइसेंस का निलंबन गोपालगंज : नगर पर्षद द्वारा विभिन्न व्यवसायियों एवं विक्रेताओं के लिए व्यवसाय संबंधित लाइसेंस लेने की घोषणा की गयी है. नगर निगम अनुज्ञप्ति विनिमय अधिनियम 2012 के तहत व्यवसायियों को एक से तीन वर्ष व्यवसायियों का लाइसेंस स्वीकार किया जायेगा. लेकिन, वैसे व्यवसाय जो संतापकारी एवं खतरनाक […]
गोपालगंज : नगर पर्षद द्वारा विभिन्न व्यवसायियों एवं विक्रेताओं के लिए व्यवसाय संबंधित लाइसेंस लेने की घोषणा की गयी है. नगर निगम अनुज्ञप्ति विनिमय अधिनियम 2012 के तहत व्यवसायियों को एक से तीन वर्ष व्यवसायियों का लाइसेंस स्वीकार किया जायेगा. लेकिन, वैसे व्यवसाय जो संतापकारी एवं खतरनाक हो, उनके परिसर के लिए महज एक साल का ही एक बार में अनुज्ञप्ति प्राप्त होगी. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के बावजूद वैसे व्यवसाय जो समाज, पर्यावरण के लिए घृणा जनक,
परिसंकटमय एवं खतरनाक हो, अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी जायेगी. नगर पर्षद का यह नियम यदि शहर में पूर्णत: लागू हुआ तो कई व्यवसायियों के व्यवसाय बंद हो जायेंगे.
निर्धारित स्थान पर बिकेंगे मांस और मुरगा : बिना लाइसेंस लिये शहर में मांस-मछली का व्यवसाय पूर्ण रूप से वर्जित होगा. इसके अलावा बिक्री के लिए स्थान का निर्धारण नगर पर्षद द्वारा किया जायेगा जो लाइसेंस में अंकित होगा. इसके अंतर्गत बूचड़खाना, मत्स्य व्यवसाय, मुरगा बिक्री आयेगी.
सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर यदि इस प्रकार के व्यवसायी आवेदन नहीं करते हैं, तो प्रतिदिन 20 रुपये के हिसाब से तीन माह का अर्थदंड देना होगा.
एक नजर में संतापकारी व्यवसाय
मोमबत्ती निर्माण, रंगाई, ढलायी का कारखाना, लोहार की कर्मशाला, तेज उबालना, चर्म शोधन, नाव बनाना, गाड़ी गैरेज,
गोद कारखाना, रसायन निर्माण कारखाना, उर्वरक एवं गैस कारखाना, संतापकारी व्यवसाय की श्रेणी में रखे गये हैं.
एक नजर में खतरनाक व्यवसाय
सिनेमा, दीया सलाई कारखाना, शराब भट्ठी, सुरा कार्यशाला, पटाखा उद्योग खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में रखे गये हैं.
क्या कहता है नगर पर्षद
लाइसेंस देने के लिए सभी दुकानों का सर्वे किया जा रहा है. सर्वे के बाद श्रेणी के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जायेगा.
संतापकारी और खतरनाक व्यवसाय पर विशेष नजर रहेगी. पूरी जानकारी के बाद ही लाइसेंस दिया जायेगा.
छोटे लाल यादव, टैक्स दारोगा, गोपालगंज
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