24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सीजेएम कोर्ट से मांगा रेकॉर्ड

शिकंजा . सीजेएम कोर्ट में पुलिस सौंप चुकी है 13 अभियुक्तों का आरोपपत्र गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में आरोपितों पर कानून का शिकंजा धीरे-धीरे कसता जा रहा है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट में बुधवार को जमानत के बिंदु पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किये […]

शिकंजा . सीजेएम कोर्ट में पुलिस सौंप चुकी है 13 अभियुक्तों का आरोपपत्र

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में आरोपितों पर कानून का शिकंजा धीरे-धीरे कसता जा रहा है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट में बुधवार को जमानत के बिंदु पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किये गये पुलिस के आरोपपत्र समेत रिकाॅर्ड को मांगा है. कोर्ट ने रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर अगली तिथि का निर्धारण सुनवाई के लिए किया है. अब इस मामले में 22 अक्तूबर को सुनवाई होगी.
ध्यान रहे कि थाना कांड सं- 347/16 में गिरफ्तार अभियुक्त छठु चौधरी, राजेश पासी, सनोज पासी, मुन्ना चौधरी, रंजय चौधरी, संजय चौधरी की जमानत याचिका अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में एक सितंबर को दाखिल की थी. सीजेएम कोर्ट ने दो सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नौ सितंबर को जमानत के लिए अर्जी दी गयी, जिसमें कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड की मांग की. 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कर सका, जिसके कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट ने एडीजे-6 के कोर्ट में सुनवाई के लिए केस को ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने अपना पक्ष रखते हुए खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की अपील की.
वहीं, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पुलिस सीजेएम कोर्ट में 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिस पर कोर्ट ने रिकाॅर्ड मांगने का आदेश दिया.
जमानत के बिंदु पर एडीजे पांच के कोर्ट में हुई सुनवाई
गैर इरादतन हत्या की मांगी डायरी
खजूरबानी शराबकांड में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित कैलाशो देवी की तरफ से जमानत के लिए याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट में अधिवक्ता विनय मिश्र की तरफ से दाखिल की गयी. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से डायरी की मांग की. कैलाशो देवी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है. दरअसल खजूरबानी में गत 15-16 अगस्त को शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि पांच अन्य लोग बीमार हो गये. इनमें कई लोगों की आंखों की रोशनी छिन गयी. अधिवक्ता विनय मिश्र की अपील पर कोर्ट में अब तीन नवंबर को सुनवाई होनी है.
ग्रहण व पंडित का नहीं मिला सुराग
पुलिस को इस कांड के दो साजिशकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इस कांड के मास्टरमाइंड रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित तथा ग्रहण पासी अब भी पुलिस पकड़ से बाहर हैं. हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी, सीवान, पूर्वी चंपारण आदि ठिकानों पर दबिश दे चुकी है. कांड में सीवान जिले के जामो बाजार थाने के जलालपुर गांव के रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित के दिये गये केमिकल से बनायी गयी शराब से 21 लोगों की मौत तथा पांच अन्य के बीमार होने का खुलासा पुलिस के हत्थे चढ़े नगीना पासी ने किया था. इस कांड में ग्रहण पासी नामजद अभियुक्त है, तो पंडित भी पुलिस के लिए कम चुनौती नहीं है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें