प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को होगा प्रसारणसमस्याओं व जानकारी पर होगी सीधी बातविधिक सेवा प्राधिकार ने शुरू किया प्रसारणसंवाददाता. गोपालगंजक्या है संवैधानिक नियम, क्या है आप का अधिकार, कैसे होगा न्याय, अब घर बैठे जानें कानून की बात. कानून एवं न्याय की बात को आम जनमानस तक पहुंचाने एवं लाभ उठाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है. प्रत्येक शुक्रवार को शाम चार से 4.30 एवं पुन: शनिवार को 9.30 से 11.30 बजे प्रात: कानून एवं न्याय की बात दूरदर्शन पर प्रसारित होगी. माह के दूसरे एवं चौथे बुधवार को 3.30 से 6.45 बजे शाम तक आकाशवाणी, पटना से भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा. यदि कार्यक्रम के दौरान कोई बात समझ में नहीं आती है, तो टॉल फ्री नंबर पर बात कर कोई भी व्यक्ति न सिर्फ कानूनी सलाह ले सकता है, बल्कि अपने मामले के बारे में राय भी जान सकता है. मामलों का निबटारा जल्द, सुलभ तथा सस्ता हो, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम से ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिलावासियों का आह्वान किया है.
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दूरदर्शन पर जानेें कानून की बातें
प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को होगा प्रसारणसमस्याओं व जानकारी पर होगी सीधी बातविधिक सेवा प्राधिकार ने शुरू किया प्रसारणसंवाददाता. गोपालगंजक्या है संवैधानिक नियम, क्या है आप का अधिकार, कैसे होगा न्याय, अब घर बैठे जानें कानून की बात. कानून एवं न्याय की बात को आम जनमानस तक पहुंचाने एवं लाभ उठाने के लिए राज्य विधिक […]
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