35.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पत्निहंता को उम्रकैद

गोपालगंज : पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने हत्यारे पति के खिलाफ फैसला सुनाया तथा जेल भेज दिया. कटेया थाना के सोता धरहरा गांव की चिंता देवी […]

गोपालगंज : पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने हत्यारे पति के खिलाफ फैसला सुनाया तथा जेल भेज दिया.
कटेया थाना के सोता धरहरा गांव की चिंता देवी की शादी कटेया थाना क्षेत्र के भेड़ियाटोला गांव के कोपिल राम के साथ हुई थी. पति के अवैध संबंध के विरोध के कारण चिंता देवी की 25 दिसंबर, 2007 को राम जला कर हत्या कर दी गयी थी. सूचना मिलने पर मृतका की मां एतवरिया देवी ने दामाद एवं उसके पिता भोला राम के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इस मामले में पति को दोषी मानते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है तथा एक अन्य आरोपित भोला राम की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण इस मामले की जांच अलग से चल रही है. सरकार की तरफ से एपीपी विजय कुमार वर्मा ने बहस मे भाग लिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें