गोपालगंज. उपभोक्ताओं अदालत ने सेवा में उपभोक्ता अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को त्रुटि पाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से उपभोक्ता को बीमा राशि सहित मुकदमा खर्च एवं मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न खर्च कुल 3 लाख 80 हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया है.
सिधवलिया थाने के विशुनमागांव के निवासी नूर हसन खान एवं शेख आफताब खान ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसके ट्रैक्टर के 3 लाख 50 हजार रुपये का 14 अप्रैल, 2008 को इंश्योरेंेस कराया गया था. 4 फरवरी, 2009 को उसके ट्रैक्टर को जला दिया गया.
वह अपने इंश्योरंेस के भुगतान के लिए दौड़ता रहा लेकिन भुगतान नहीं किया तो उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी गयी है.उपभोक्ता अदालत में इश्योरेंस के तीन लाख व 55 हजार रुपया 20 हजार रुपया मानसिक शारीरिक नुकसान तथा पांच हजार रुपया मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया.