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पति को उम्रकैद तो सास, ससुर व ननद को 10 10 वर्षों की सजा

Updated at : 20 Sep 2019 6:01 AM (IST)
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पति को उम्रकैद तो सास, ससुर व ननद को 10 10 वर्षों की सजा

गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह दिनेश कुमार की कोर्ट ने दहेज हत्या के 14 साल पुराने मामले में पति को आजीवन और सास, ससुर व ननद को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा चनावे भेज दिया गया. कटेया […]

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गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह दिनेश कुमार की कोर्ट ने दहेज हत्या के 14 साल पुराने मामले में पति को आजीवन और सास, ससुर व ननद को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा चनावे भेज दिया गया. कटेया थाने के नेहरुआ कला गांव के रामसागर सिंह की पुत्री संध्या देवी की शादी कुचायकोट थाने के नेचुआ जलालपुर गांव के रामसागर सिंह के पुत्र सतीश सिंह के साथ वर्ष 2003 में हुई थी.

दहेज के रूप में मोटर साइकिल और टीवी नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने शादी के 28 नवंबर 2005 को जलाकर संध्या की हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतका के भाई सुनील सिंह ने उसके पति सतीश सिंह, ससुर अवध किशोर सिंह, सास लालपातो देवी और ननद माला कुमारी उर्फ माला देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अनुसंधानक ने 27 नवंबर 2006 को आरोप पत्र समर्पित किया था .
इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी परवेज हसन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह व उदय कुमार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी. सजा सुनाने के समय तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण माला कुमारी उर्फ माला देवी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसके कारण उसका बेल बाउंड रद्द कर दिया गया, लेकिन सजा चारों लोगों के खिलाफ सुनायी गयी.
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