युवती को कोर्ट ने दिया रिमांड होम भेजने का आदेश
Updated at : 08 Aug 2018 3:22 AM (IST)
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परिजनों ने अपहरण की दर्ज करायी थी प्राथमिकी गोपालगंज : थावे के विदेशी टोला से अपने प्रेमी के साथ गयी युवती को सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने मंगलवार को रिमांड होम भेजने का आदेश दिया है. युवती के पिता के तरफ से उपलब्ध कराये गये जन्म प्रमाणपत्र में लड़की नाबालिग पायी गयी, जबकि […]
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परिजनों ने अपहरण की दर्ज करायी थी प्राथमिकी
गोपालगंज : थावे के विदेशी टोला से अपने प्रेमी के साथ गयी युवती को सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने मंगलवार को रिमांड होम भेजने का आदेश दिया है. युवती के पिता के तरफ से उपलब्ध कराये गये जन्म प्रमाणपत्र में लड़की नाबालिग पायी गयी, जबकि मेडिकल बोर्ड में युवती का उम्र 20 से 21 वर्ष बताया है. इस पूरे मामले में गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि विदेशी टोला की युवती अपने गांव के ही रूपेश यादव से प्रेम कर रही थी. वर्ष 2017 में दोनों एक साथ घर से भाग निकले. तीन-चार दिनों बाद लौट कर घर आये परिजनों ने अपहरण का प्राथमिकी दर्ज कराया था.
उसी मामले में गवाही देने के लिए परिजन लगातार युवती पर दबाव दे रहे थे. इस बीच युवती छह जुलाई को घर से भाग निकली. युवक के साथ जाकर मंदिर में शादी कर ली. इधर, परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाकर थाने में फिर से प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस युवती को बरामद कर उसकी बयान कोर्ट में दर्ज कराया. युवती ने अपहरण से इन्कार करते हुए युवक के साथ शादी कर लेने की बात कोर्ट को बतायी. उसकी उम्र की जांच करायी गयी. परिजनों ने शैक्षणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया, जिसमें युवती की उम्र 18 वर्ष होने में तीन माह कम पाया गया. कोर्ट ने उसे अल्पावास गृह में रखने का निर्देश दिया था. इस बीच अल्पावास गृह ने इतनी लंबी अवधि तक रखने से इन्कार कर दिया. उसके बाद कोर्ट ने रिमांड होम भेजने को कहा है.
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