10 मार्च तक जमा करें किसानों की बकाया राशि

Published at :27 Feb 2018 4:30 AM (IST)
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10 मार्च तक जमा करें किसानों की बकाया राशि

गोपालगंज : सासामुसा चीनी मिल पर कानून का शिकंजा कसने लगा है. अब जिला नीलामपत्र पदाधिकारी ने चीनी मिल के प्रबंध निदेशक महमूद अली व दखलकार शाहीद अली को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक किसानों के बकाये पर्चियों का भुगतान सूद समेत कोर्ट में जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है. निर्धारित तिथि […]

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गोपालगंज : सासामुसा चीनी मिल पर कानून का शिकंजा कसने लगा है. अब जिला नीलामपत्र पदाधिकारी ने चीनी मिल के प्रबंध निदेशक महमूद अली व दखलकार शाहीद अली को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक किसानों के बकाये पर्चियों का भुगतान सूद समेत कोर्ट में जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है. निर्धारित तिथि तक राशि नहीं जमा होने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी किया जायेगा.

पुलिस पुन: गिरफ्तार कर उन्हें उपस्थित करायेगी. हादसे के बाद संकटों का दौर खत्म नहीं हो रहा. इस बार कार्रवाई जिला ईख पदाधिकारी एसएन लाल की अपील पर जिला नीलामपत्र पदाधिकारी परमानंद साह के कोर्ट से की गयी है. ध्यान रहे कि सासामुसा चीनी मिल के पेराई सत्र 2017-18 में 15 दिसंबर, 2017 तक आरक्षित क्षेत्र के किसानों से 3,8478.12 क्विंटल गन्ना क्रय किया गया है, जिसकी मूल्य 10.58 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया. इसमें 11.32 लाख रुपये ब्याज की राशि को शामिल कर 10.70 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं होने पर विभाग ने संपत्ति को जब्त कर नीलाम कर उसकी परिसंपत्ति से किसानों के बकाये का भुगतान कराने की पहल की है.

विभाग का तर्क है कि 20 दिसंबर को क्वायर्ड फटने से मिल बंद है. बकाये मूल्य के भुगतान के लिए सार्थक कार्रवाई प्रबंधन द्वारा नहीं की जा रही है और न ही मिल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित रह रहे हैं. इससे ईख आपूर्ति करने वाले किसान गंभीर रूप से आर्थिक क्षति का सामना कर रहे हैं.
किसानों के गन्ना का 10.70 करोड़ राशि भुगतान नहीं करने पर हुई कार्रवाई
बिहार ईख अधिनियम 1981 की धारा 43 (2) के तहत चीनी मिल पर शिकंजा
गन्ना किसानों को ब्याज के साथ भुगतान दिलाने के लिए विभाग की पहल
16 से 20 दिसंबर तक गन्ना गिराने वाले किसानों को मुश्किल
सासामुसा चीनी मिल में 16 से 20 दिसंबर के बीच गन्ना बेचने वाले किसानों का दस्तावेज चीनी मिल विभाग को नहीं दे रहा. नतीजा है कि किसानों के बकाये का भुगतान में विभाग के सामने भी परेशानी है. पांच दिनों में गन्ना बेचने वाले किसानों का भुगतान मिलने में भी समस्या कम नहीं होगी. हालांकि चीनी मिल के प्रबंध निदेशक एवं प्रबंधन के खिलाफ ईखायुक्त के आदेश पर गन्ना विभाग ने सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता के कोर्ट में जिला ईख पदाधिकारी एसएन लाल की तरफ से दाखिल केस दर्ज कराया गया है.
जेल से निकलने के बाद सासामुसा नहीं आये मालिक
सासामुसा चीनी मिल के ब्वॉयलर का क्वायर्ड फटने के कारण 20 दिसंबर की रात 11.30 बजे नौ मजदूरों की मौत हो गयी तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये. इस घटना के बाद इलाके के उग्र लोगों ने चीनी मिल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ व आगजनी की तथा मिल मालिक के आवास में घुस कर उपद्रव किया, दस्तावेज को जलाया गया.
इस मामले में दो करोड़ से अधिक की क्षति चीनी मिल को उठानी पड़ी. चीनी मिल के मालिक महमूद अली, उनके पुत्र निशान अली, खाबर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर 22 दिसंबर को जेल भेज दिया. पांच जनवरी को कोर्ट से उनकी जमानत हुई. उसके बाद से वे सासामुसा चीनी मिल में नहीं आये.
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