हत्या में पांच को आजीवन कारावास

Published at :17 Oct 2017 1:31 PM (IST)
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हत्या में पांच को आजीवन कारावास

गोपालगंज :पीट-पीट कर मार डालने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने पांच आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है. ध्यान रहे कि कुचायकोट […]

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गोपालगंज :पीट-पीट कर मार डालने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने पांच आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है.
ध्यान रहे कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के असंदी महुअवा गांव में 25 अगस्त, 2014 को छत से बारिश का पानी गिरने पर सुरेश प्रसाद तथा संतोष कुशवाहा के परिजनों पर कन्हैया कुशवाहा मनु कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, ललन प्रसाद कुशवाहा, ढुलमुल कुशवाहा आदि ने जानलेवा हमला कर दिया. सुरेश संतोष तथा लक्ष्मी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गयी. लक्ष्मी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी. पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ अनुसंधान के बाद आरोपपत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई एडीजे आठ के कोर्ट में शुरू हुई, जिसमें लोक अभियोजक देववंश गिरि तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को आरोपितों को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान पांचों आरोपित कन्हैया कुशवाहा, मनु कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, मनु कुशवाहा, ललन प्रसाद कुशवाहा, ढुलमुल कुशवाहा को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
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