बिना लाइसेंस के नहीं निकाल सकेंगे अखाड़ा व जुलूस
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महावीरी अखाड़ा जुलूस में अश्लील गीत पर प्रतिबंध
बिना लाइसेंस के नहीं निकाल सकेंगे अखाड़ा व जुलूस गोपालगंज : महावीरी अखाड़ा जुलूस में लाउडस्पीकर से अश्लील गीतों को बजाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. कलेक्ट्रेट में बुधवार को डीएम राहुल कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक हुई. इसमें डीएम ने निर्देश दिया कि महावीरी अखाड़ा जुलूस में अश्लील गीतों का प्रदर्शन […]
गोपालगंज : महावीरी अखाड़ा जुलूस में लाउडस्पीकर से अश्लील गीतों को बजाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. कलेक्ट्रेट में बुधवार को डीएम राहुल कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक हुई. इसमें डीएम ने निर्देश दिया कि महावीरी अखाड़ा जुलूस में अश्लील गीतों का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा. ऐसा करनेवाले अखाड़ा मालिकों व साउंड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. साथ ही साउंड सिस्टम व बॉक्स को पुलिस जब्त करेगी.
यह भी निर्देश दिया गया कि जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. सभी शर्तों का उल्लेख करना होगा और उसका पालन भी सुनिश्चित करना होगा. सभी थाना प्रभारी, बीडीओ व सीओ अपने-अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करेंगे और इसमें उस क्षेत्र से संबंधित जिलास्तरीय शांति समिति के सदस्यों को अवश्य शामिल करेंगे. थानाध्यक्ष अखाड़ा जुलूस के लिए आवेदन में दिये गये रूट का सत्यापन कर लेंगे. जुलूस के रास्ते में पड़नेवाले संवेदनशील स्थलों का चयन कर लेंगे. अतिसंवेदनशील स्थलों पर वीडियोग्राफर, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जायेगी. मादक पदार्थों की तस्करी, धंधा करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. लाइसेंस लेनेवालों की पहले पहचान की जायेगी और उसके बाद ही लाइसेंस दिया जायेगा. बैठक में एसपी रविरंजन कुमार, डीडीसी दयानंद मिश्र, एडीएम विभागीय जांच शिवनारायण सिंह, डीएसओ कृष्ण मोहन, एनडीसी राजीव रंजन सिन्हा, ओएसडी देवेंद्र प्रताप शाही, सदर एसडीओ शैलेश कुमार दास, हथुआ के एसडीओ प्रमोद कुमार राम, संजीव कुमार पिंकी आदि शामिल हुए.
असामाजिक तत्वों की होगी पहचान
डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की पहचान कर लेंगे. उसके बाद सूची बना कर संबंधित एसडीओ के पास धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजेंगे. एसडीओ धारा 107 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा सीमा से लगे थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे सीमा पर गहन जांच-पड़ताल करेंगे.
शराब व अन्य मादक पदार्थों व हथियारों के जिले में प्रवेश पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे.
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
जिला प्रशासन महावीरी अखाड़ा जुलूस को लेकर सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगा. इसको लेकर एक जिलास्तरीय टीम का गठन किया गया है. यह टीम फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया की साइट पर नजर रखेगी. डीएम ने निर्देश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला मैसेज, फोटो व वीडियो पोस्ट करेंगे, तो उन्हें चिह्नित किया जायेगा. दोषी पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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