Gaya News : हत्या के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Dec 2024 7:38 PM
Gaya News : हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 किरण चतुर्वेदी की अदालत ने मोहम्मद ताजुद्दीन और मोहम्मद आशिक को दोषी करार दिया.
गया. हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 किरण चतुर्वेदी की अदालत ने मोहम्मद ताजुद्दीन और मोहम्मद आशिक को दोषी करार दिया. इस मामले के तीसरे अभियुक्त मोहम्मद सुल्तान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार व उनके सहयोगी अनीशा गाथा ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में महकार थाना क्षेत्र के नेमतपुर निवासी मोहम्मद तोहिद अली ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 27 जुलाई 2020 को जब उनके पिता शौकत अली खेत की ओर से चले आ रहे थे तो उपरोक्त अभियुक्तों ने मोहम्मद आशिक के घर से निकलकर छुरा से उनके पिता के पेट में कई वार किये, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. बाद में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को इस मामले का दोषी पाया. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर को निर्धारित की गयी है. यह मामला महकार थाना कांड संख्या 76/ 2020 से संबंधित है.
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