गया: बोधगया स्थित होटल महामाया के मालिक सुदामा कुमार की गिरफ्तारी का आदेश डीएसपी (विधि-व्यवस्था) राकेश कुमार दूबे ने एसआइ कुमारी अंजू को दिया है. फरार रहने पर उनकी संपत्ति को कुर्क करने को भी कहा है. डीएसपी ने उक्त आदेश बोधगया थाना कांड संख्या 77/13 की जांच के बाद कोर्ट के आदेश के आलोक में दिया है.
सुदामा की अग्रिम जमानत याचिका भी निचली अदालत ने खारिज कर दी है. आरोपित ने कहा है कि अब हाइकोर्ट जायेंगे. दोमुहान निवासी विनोद कुमार सिंह ने होटल महामाया के मालिक सुदामा पर रुपये का गबन करने व गाली-गलौज करने से संबंधित प्राथमिकी बोधगया थाने में दर्ज करायी थी.
‘मिले हुए हैं डीएसपी’
आरोपित सुदामा कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि रंजीत कुमार उनके होटल का पूर्व मैनेजर था. विनोद कुमार सिंह उसका दोस्त है. दोनों ने मिल कर कई गड़बड़ियां कीं. डीएसपी उन लोगों से मिल कर साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.
दुर्भावना से ग्रसित होकर केस को सत्य कर भेज दिया, जबकि उन्होंने उनसे 25 दिसंबर को लिखित पक्ष मांगा था. समय पर उन्होंने दे दिया था. इसके बावजूद डीएसपी ने कोर्ट को गलत स्टेटमेंट दिया और लिखित रिपोर्ट नहीं देने की बात भी बतायी. यह द्वेषपूर्ण कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि डीएसपी के खिलाफ भी उन्होंने केस दायर किया है.