गांजा बरामदगी में 14 साल की सजा

Published at :06 May 2017 9:08 AM (IST)
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गांजा बरामदगी में 14 साल की सजा

गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सचिदानंद सिंह की अदालत में घर से गांजा बरामद मामले में बाराचट्टी थाना कांड संख्या 166/14 में पांच अारोपितों को सजा सुनायी गयी. इनमें चार को 14-14 साल व एक को 10 साल की सजा सुनायी गयी. इस कांड के सूचक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राय ने प्राथमिकी […]

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गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सचिदानंद सिंह की अदालत में घर से गांजा बरामद मामले में बाराचट्टी थाना कांड संख्या 166/14 में पांच अारोपितों को सजा सुनायी गयी. इनमें चार को 14-14 साल व एक को 10 साल की सजा सुनायी गयी. इस कांड के सूचक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राय ने प्राथमिकी में कहा है कि 25 मई, 2014 बाराचट्टी के धमना गांव में गुप्त सूचना के आधार पर मालूम हुआ कि यहां बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी होती है.
इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर ने उसी दिन पांच बजे सुबह में घर की तलाशी ली. इस क्रम में कुल नौ घरों से गांजा बरामद किया गया. इनमें कारू प्रसाद के घर से 65, किशुन प्रसाद के घर से 12, राजदेव प्रसाद के घर से 48, श्यामदेव प्रसाद के घर से 43, मुन्नी प्रसाद के घर से 32, प्रयाग प्रसाद के घर से 15, केशव प्रसाद के घर से 85, रामेश्वर प्रसाद के घर से 67 व बाढ़न महतो के घर से 27 किलो गांजा बरामद किया गया. सभी अारोपितों में पांच पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और चार की गिरफ्तारी बाद में हुई.
इसकी वजह से पहले पांच अारोपितों को पहले सजा सुनायी गयी, जिनमें श्यामदेव प्रसाद, केशव प्रसाद, बाढ़न महतो व रामेश्वर प्रसाद को 14 -14 साल की सजा सुनायी गयी. इन सभी को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना एक अारोपित प्रयाग प्रसाद को 10 साल की सजा सुनायी गयी. इनको एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा दी जायेगी. अदालत ने फैसला सुनाने के बाद सभी को जेल भेज दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सादुल्लाह फारूकी व बचाव पक्ष की ओर से सत्यनारायण सिंह ने अपना पक्ष रखा.
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