गया: लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार व उनके कार्यकर्ताओं की सभा में अगर सभास्थल पर माइक, शस्त्र का प्रदर्शन समेत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, तो तत्काल कार्रवाई करें. उक्त निर्देश जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने अधिकारियों को दिया.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के समय भी वाहनों की संख्या व अनुमति पर ध्यान रखना होगा. बगैर अनुमति कोई भी वाहन प्रचार अभियान में नहीं चले. प्रचार, सभा स्थल, शादी-विवाह या समारोह के मौके पर लाउडस्पीकर व डीजे बजाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है, यदि ऐसा नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय व गोपनीय कार्यालय में एक कोषांग का गठन करते हुए 24 घंटे अलग-अलग पालियों कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति लेखन सामग्री, रजिस्टर व आवश्यक अनुमति आदेश के साथ करेंगे.
डीएम ने सभी एसडीओ से कहा है कि मोबाइल नंबर, इ-मेल आइडी व फैक्स नंबर भी कार्यालय पर डिसप्ले करें. हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज से आनेवाले नेताओं के बारे में पूर्ण विवरणी, उनके आगमन व प्रस्थान का समय स्पष्ट हो. हेलीपैड का निर्माण की जगह आदि की जानकारी रहना अनिवार्य है. प्रत्याशी या राजनीतिक दलों के नेताओं की सभा, नुक्कड़ सभा व बैठक की जानकारी भी कार्यालय को होनी चाहिए. यह जानकारी निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग, वीडियो सर्विलांस टीम को देना जरूरी है. राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों की सभा की वीडियोग्राफी होगी. यह काम फ्लाइंग स्कवाड की टीम करेगी.