गया: व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्याकांड के आरोपित मुन्ना दास को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मौके पर अपर लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने कोर्ट में बहस की.
12 दिसंबर, 2010 को चंदौती थाने के बहवलपुर गांव के मुन्ना दास के विरुद्ध उसके ससुर लखन दास ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, लखन दास की बेटी रूबी कुमारी की शादी बहवलपुर गांव के मुन्ना दास से हुई थी.
शादी के बाद दामाद मुन्ना दास अपनी पत्नी को 20 हजार रुपये के लिए प्रताड़ित करने लगा. एक दिन मुन्ना ने रूबी की जहर देकर हत्या कर दी और शव को छिपा दिया. पुलिस ने इस मामले की छानबीन की. न्यायालय ने आरोपित मुन्ना दास को दोषी पाया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.