गया. अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत में आदित्य सचदेवा हत्याकांड में बुधवार को सार्जेंट मेजर मोहम्मद युनूस की गवाही हुई. उन्होंने अपनी गवाही के दौरान कहा कि मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार के पास से वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कारबाइन व 70 गोली निर्गत किया गया था.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता के पूछे गये सवाल के जवाब में मेजर ने कहा कि यह रजिस्टर उन्होंने अपने विवेक से लाया था. शस्त्र गोली व मैगजीन जब लौटाया जाता है, तो उस रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाता है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि राजेश कुमार के पास से बरामद कारबाइन व गोली के संबंध में रजिस्टर से उसका नाम काटा नहीं गया है.
गौरतलब है कि रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या सात मई 2016 को कर दी गयी थी. इस मामले में 10वें गवाह के रूप में सार्जेंट मेजर की गवाही हुई है. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सरताज अली खान व बचाव पक्ष की ओर से सत्यनारायण सिंह, कैसरशर्फुद्दीन, अनिल कुमार व सहलाल सिद्दीकी ने अपना पक्ष रखा. इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.