गया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में डॉ पंकज गुप्ता व पत्नी शुभ्रा गुप्ता के अपहरण मामले में उनके कंपाउंडर महेश कुमार की गुरुवार काे गवाही हुई. उन्हाेंने अपनी गवाही में कहा कि एक मई 2015 काे डॉ पंकज गुप्ता व पत्नी शुभ्रा गुप्ता अपने ममेरे भाई की शादी जाे गिरिडीह में थी, में शामिल हाेकर अपनी अॉडी कार (जेएच 01 एबी-7698) से गया लाैट रहे थे.
उन्हाेंने फाेन करके ड्राइवर काे बताया था कि दाई काे बाेलकर खाना बनवा दें, वह घंटे में पहुंच जाएंगे. एक घंटे बाद उनसे संपर्क किया गया ताे उनका माेबाइल अॉफ मिलने लगा. उनके छाेटे भाई नीरज गुप्ता जाे इस कांड के सूचक हैं, काे बताया कि उनका माेबाइल अॉफ मिल रहा है. उन्हाेंने कहा गाड़ी लेकर जाआे, रास्ते में पता कराे. रास्ते में कहीं पता नहीं चला ताे फिर उनके छाेटे भाई काे फाेन कर बताया. तब उन्हाेंने बाराचट्टी थाना पहुंचने की बात कही. उन्हाेंने कहा कि वह भी आ रहे हैं.
थाना में पहुंचने के बाद उन्हाेंने रिपाेर्ट दर्ज करायी. इस कांड में कुल आठ मुदालय अमित सिंह, सुनील कुमार सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, राहुल कुमार साेनी, श्रवण पासवान, अमित सिंह, मृत्युंजय सिंह व अनिल सिंह हैं. श्रवण कुमार पासवान डाल्टेनगंज (पलामू) जेल में बंद है, जिसकी वजह से वह पिछली तारीख पर हाजिर नहीं हाे पाया.
राहुल कुमार साेनी, विजय सिंह व सुनील सिंह की आेर से अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह व अधिवक्ता आनंद माेहन मिश्र ने अपनी बातें रखीं व मृत्युंजय सिंह की आेर से अधिवक्ता कैसर सर्फुद्दीन व अजय सिंह की तरफ से अधिवक्ता सरताज अली खान ने अपना पक्ष रखा. सुनील कुमार सिंह की तरफ से अनडिफेंडेंट अधिवक्ता ललित कुमार गुप्ता ने अपना पक्ष रखा. अपर लाेक अभियाेजक याेगानंद अंबष्ठा ने गवाही करायी. इस केस में अगली तिथि चार जनवरी काे रखी गयी है.